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रेलवे ने बदले टिकट कैंसिलेशन नियम; अब समय के हिसाब से मिलेगा रिफंड, बोर्डिंग चेंज करने का टाइम भी बदला

Railway Ticket Cancellation Rules: रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन नियम बदले. अब रिफंड ट्रेन चलने से पहले बचे समय पर निर्भर करेगा. 1 से 15 अप्रैल 2026 तक लागू होंगे नियम.

रेलवे ने बदले टिकट कैंसिलेशन नियम; अब समय के हिसाब से मिलेगा रिफंड, बोर्डिंग चेंज करने का टाइम भी बदला
Railway Ticket Cancellation Rules: रेलवे टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नए नियम

Railway Ticket Cancellation Rules: भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए टिकट कैंसिलेशन और रिफंड (Train Ticket Refund Rules) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब टिकट कैंसिल (Railway Ticket Cancellation Charges) करने पर मिलने वाला रिफंड ट्रेन के प्रस्थान समय से पहले बचे समय के आधार पर तय होगा. रेलवे का कहना है कि इससे टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगेगी और रिफंड व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी होगी. नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे. इसके साथ ही यात्रियों को ट्रेन चलने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा भी दी गई है.

Railway Ticket Cancellation Rules: रेलवे ने बदले नियम

Railway Ticket Cancellation Rules: रेलवे ने बदले नियम

समय के हिसाब से तय होगा रिफंड

संशोधित नियमों के तहत अब टिकट कैंसिल करने पर मिलने वाला रिफंड ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से पहले बचे समय के आधार पर तय होगा. रेलवे का कहना है कि इससे रिफंड सिस्टम ज्यादा स्पष्ट और निष्पक्ष होगा.

72 घंटे पहले कैंसिल पर मिलेगा अधिकतम रिफंड

नए नियमों के अनुसार यदि कोई यात्री ट्रेन के चलने से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे अधिकतम रिफंड मिलेगा और केवल तय कैंसिलेशन चार्ज ही काटा जाएगा.

  • यदि टिकट 72 घंटे से 24 घंटे के बीच कैंसिल किया जाता है, तो किराये का 25 प्रतिशत (न्यूनतम चार्ज के साथ) काटा जाएगा.
  • वहीं, 24 घंटे से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर 50 प्रतिशत किराया काटा जाएगा.
  • अगर ट्रेन के चलने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल किया जाता है, तो किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा.

1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच लागू होंगे नए नियम

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किए जाएंगे, ताकि यात्रियों को बदलाव की जानकारी समय पर मिल सके.

कालाबाजारी रोकने के लिए लिया गया फैसला

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कुछ दलाल बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते थे और जो टिकट नहीं बिकते थे, उन्हें यात्रा से ठीक पहले कैंसिल कर देते थे, जिससे उन्हें ज्यादा रिफंड मिल जाता था. नए नियम इस तरह की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने में मदद करेंगे.

अब 30 मिनट पहले तक बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन

इसके साथ ही रेलवे ने यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा भी दी है. अब यात्री ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे. इससे खासकर उन बड़े शहरों में रहने वाले यात्रियों को फायदा होगा, जहां एक से अधिक रेलवे स्टेशन होते हैं. फिलहाल यह सुविधा चार्ट बनने तक सीमित है, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद यात्रियों को ज्यादा लचीलापन मिलेगा.

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