Fine on Vehicle not having High Security Number Plate: मध्यप्रदेश परिवहन विभाग (Transport Department of Madhya Pradesh) 15 दिसंबर से पूरे प्रदेश में बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है. जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) नहीं लगी होगी ऐसे वाहनों को पकड़कर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि 1 अप्रैल 2019 के पहले रजिस्टर्ड वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है.
प्रदेश में हैं ऐसे लगभग 50 लाख वाहन
परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, एक मोटे अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 के पहले के रजिस्टर्ड लगभग 50 लाख वाहन हैं, जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है. जबकि विभाग ने अल्टीमेटम जारी कर कहा है कि इन वाहनों में 15 दिसम्बर तक ऐसी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है. परिवहन विभाग द्वारा 15 अप्रैल से प्रदेश भर में बड़ा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सादा नम्बर प्लेट वाले वाहनों की धरपकड़ की जाएगी और पकड़े जाने पर वाहन मालिकों से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा.
कैसे कर सकते हैं इसकी ऑनलाइन बुकिंग
परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के लिए विभाग के ऑफिसियल पोर्टल पर https://bookmyhsrp.com पर जाना होगा. जहां दो ऑप्शन दिखेंगे, पहले में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और स्टीकर का ऑर्डर कर सकते हैं, जबकि दूसरे में खाली कलर स्टीकर मंगवा सकते हैं. नंबर प्लेट को ऑर्डर करने के लिए पहला विकल्प चयन करना होगा. इसके बाद राज्य का चयन करना होगा, उसके बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और कैप्चा कोड को डालने के बाद क्लिक हियर पर क्लिक करना होगा.
विभाग ने पिछली एजेंसी को किया ब्लैक लिस्ट
विभागीय सूत्र इस काम में देरी की वजह बताते हुए कहते हैं कि 2014 में परिवहन विभाग ने यह हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट लगाने वाली एजेंसी लिंक उत्सव को काम दिया था, लेकिन जब वह निर्धारित मापदंडों में काम नहीं कर सकी तो उसे परिवहन विभाग ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया. इसके बाद इस काम में कानूनी अड़चनें आती रहीं और देर होती गई.
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