एमपी में 54 दुकानों की तोड़फोड़ पर रोक, खाचरोद के दुकानदारों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बदला HC का फैसला

Khachrod Shops Case: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोड शहर में 54 दुकान मालिकों को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें दुकानों को गिराने के आदेश दिए गए थे.

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Madhya Pradesh Hindi News: मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के खाचरोड शहर में 54 दुकान मालिकों (Khachrod Shopkeepers) को बड़ी राहत मिली है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों को गिराने के आदेश पर रोक लगा दी है. वर्ष 2015 से दुकानदारों पर इनकी दुकानों की तोड़फोड़ की तलवार लटकी थी, जिससे अब दुकानदारों ने राहत की सांस ली है.

दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने 2014 में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की थी. हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल 2015 को फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को दशहरा मैदान की बाउंड्री पर बनी 54 दुकानों को गिराने के आदेश दे दिए थे. हाईकोर्ट के इस फैसले को दुकानदारों और खाचरोड़ नगरपालिका परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी.

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नगर पालिका ने दी ये दलील

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एवी अंजारिया की बेंच ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की थी. पीठ के सामने नगर पालिका परिषद (Khachrod Nagar Palika) की ओर से पेश वकील इशित सहारिया ने दलील दी कि ये दुकानें नगरपालिका की जमीन पर हैं और नियमों के तहत ही दुकानदारों को इन्हें दिया गया है. उन्होंने इसके समर्थन में एक नक्शा भी पेश किया. पीठ ने सभी दलीलों को मानते हुए दुकानदारों और नगर पालिका परिषद की याचिकाओं को अनुमति दी और हाईकोर्ट के फैसले रद्द कर दिया.

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