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MP SIR News: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में SIR का काम हुआ पूरा, इस दिन जारी की जाएगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

Voter List Publishing: पारदर्शिता और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रारूप मतदाता सूची को सीईओ और डीईओ की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी अपलोड किया जाएगा. साथ ही  मतदाता सूचियों के साथ-साथ अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूचियां भी संबंधित सीईओ/डीईओ की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी.

MP SIR News: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में SIR का काम हुआ पूरा, इस दिन जारी की जाएगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

SIR in Chhattisgarh: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) मंगलवार को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के ड्राफ्ट मतदाता सूची (Voter list) प्रकाशित करने जा रहा है. इसके साथ ही 2026 में इन दोनों प्रदेशों में प्रस्तावित चुनावी प्रक्रिया की तैयारियों में एक और अहम कदम पूरा हो जाएगा. चुनाव आयोग के मुताबिक दोनों राज्यों में तैयार किए गए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) और जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के माध्यम से सभी मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि वे तय समय में आपत्तियां, सुझाव और एतराज दर्ज करा सकें. आयोग ने यह निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाए.

इसके साथ ही पारदर्शिता और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रारूप मतदाता सूची को सीईओ और डीईओ की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी अपलोड किया जाएगा. साथ ही  मतदाता सूचियों के साथ-साथ अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूचियां भी संबंधित सीईओ/डीईओ की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी. ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद निर्धारित समय में दावा-आपत्ति प्रक्रिया चलेगी और फिर अंतिम मतदाता सूची इसके बाद जारी की जाएगी.

नोटिस फेज में दावों और आपत्तियों का होगा निपटारा

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद नोटिस फेज शुरू हो जाएगा, जिसमें चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) की ओर से एक साथ गणना प्रपत्र पर नोटिस जारी करना, सुनवाई, प्रमाणित और फैसला लेना और दावों और आपत्तियों का निपटारा करना शामिल है.

एसाईआर को लेकर चुनाव आयोग ने किया ये दावा

आयोग ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक और योग्य मतदाताओं को दावे-आपत्तियों की अवधि के दौरान जोड़ा जा सकता है, जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए जाएंगे, उनका नाम केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए, बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने घर-घर जाकर कई बार संपर्क किया. साथ ही ईआरओ ने राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर असंग्रहणीय फॉर्म की अस्थायी सूची साझा की, ताकि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) फील्ड में सत्यापन कर सकें.

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निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि बिना उचित प्रक्रिया, नोटिस और कारणयुक्त आदेश के किसी भी नाम को नहीं हटाया जाएगा. सभी दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरीको प्रकाशित की जाएगी.

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