Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सतना में दीपावली पर हर साल की तरह इस साल भी पटाखा मंडी में तकरार देखने को मिल रही है.पहले स्थल परिवर्तन को लेकर सुर्खियों में रहे इस मुद्दे में अब ताजा विवाद सुरक्षा मानकों का जुड़ गया. जिला प्रशासन ने जब जिले की पटाखा मंडी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तो वहां पर सब कुछ मानकों के विपरीत मिला.जिसके बाद दुकानों के संचालन पर रोक लगा दी गई. बिना अनुमति के संचालन करते पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है.
ये है मामला
बताया जाता है पटाखा व्यापारी संघ ने जिला प्रशासन से व्यंकट क्रमांक 2 के मैदान में मंडी की अनुमति मांगी थी. वहीं प्रशासन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नारायण तालाब के समीप मंडी लगाने की तैयारी में था. हालांकि बाद में स्थल को बदलकर बीटीआई ग्राउंड कर दिया गया. जहां पर मात्र 65 दुकानदारों को ही लायसेंस दिया गया.
इस दौरान पाया गया कि विस्फोट अधिनियम 2008 की धारा 83, 84 का उल्लंघन कर दुकानें लगा ली गईं. जिसके बाद एसडीएम ने मंडी के अध्यक्ष एवं व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई.
तीन मीटर का गैप दरकिनार
पटाखा मंडी संचालन समिति ने नियम विरूद्ध दुकानों के काउंटर तैयार कराए गए हैं. तीन मीटर का गैप रखने का नियम दरकिनार करने के बाद सभी बिक्री कर रहे थे. इसके अलावा आग से बचाव के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई.जिससे यहां पर किसी भी वक्त हादसा हो सकता है.दुकानें आपस में जुड़ी हैं. यदि किसी भी दुकान में आग लगी तो भारी मात्रा में नुकसान होने की संभावना जताई गई है.
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लायसेंस नहीं तब तक ब्रिकी में रोक
एसडीएम राहुल सिलाडिया ने कहा कि जब तक सभी दुकानदार लायसेंस नहीं लेते तब तक उनके संचालन पर रोक रहेगी. लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो मानक तय किए गए हैं उनका पालन किए बिना संचालन करने वालों पर एफआईआर कराएंगे.
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