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This Article is From Jun 23, 2025

NEET UG 2025: नीट यूजी बत्ती गुल मामले में आज फिर होगी सुनवाई, प्रभावित छात्रों ने री-एग्जाम की मांग की थी

NEET UG Batti Gul Case: नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है, लेकिन कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले 75 छात्रों का रिजल्ट होल्ड रखा गया है. आज इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी.

NEET UG 2025: नीट यूजी बत्ती गुल मामले में आज फिर होगी सुनवाई, प्रभावित छात्रों ने री-एग्जाम की मांग की थी

NEET UG Batti Gul Case: नीट यूजी बत्ती गुल मामले में सोमवार, 23 जून को फिर मध्य प्रदेश के इंदौर कोर्ट में सुनवाई होगी. आज इस सुनवाई में तय हो सकता है कि प्रभावित छात्रों को री-एग्जाम का मौका मिले या नहीं. मामले में पिछली सुनवाई 9 जून को हुई थी. बता दें कि नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है, लेकिन कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले 75 छात्रों का रिजल्ट होल्ड रखा गया है.

नीट यूजी परीक्षा के दौरान आंधी-बारिश के चलते गुल हो गई थी बिजली

दरअसल, 4 मई 2025 को आंधी-बारिश के चलते नीट यूजी परीक्षा के दौरान इंदौर और उज्जैन के कई सेंटरों पर बिजली गुल हुई थी, जिससे करीब 600 छात्रों की परीक्षा प्रभावित हुई. इसके बाद छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. 

प्रभावित छात्रों ने री-एग्जाम की मांग की थी

याचिकाकर्ता छात्रों याचिका दायर कर कोर्ट से आग्रह किया है कि परीक्षा के दौरान जिन केंद्रों पर बिजली गुल हुई थी, वहां परीक्षा देने वाले छात्रों को दोबारा मौका दिया जाए. उन्होंने याचिका में कहा है कि नीट परीक्षा के दौरान इंदौर में दो घंटे और उज्जैन में 40 से 45 मिनट तक बिजली नहीं थी. इससे छात्रों की एकाग्रता भंग हुई और वो पूरा पेपर ठीक से नहीं दे पाएं. 

75 छात्रों का रिजल्ट होल्ड पर

हालांकि कोर्ट ने 15 मई को एनटीए से जवाब मांगते हुए रिजल्ट पर रोक लगा दी. इसके बाद 19 मई को एनटीए ने माना कि कई केंद्रों पर 10 मिनट से 1 घंटे तक बिजली सप्लाई बाधित रही.

बता दें कि मामले में पिछली सुनवाई 9 जून को हुई थी. एनटीए की ओर से भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, पैनल वकील रूपेश कुमार और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रोमेश दवे वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए थे. उन्होंने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा था कि जिन केंद्रों पर बिजली गई थी, वहां पावर बैकअप की व्यवस्था थी, लेकिन छात्रों की ओर से वकील मृदुल भटनागर ने इसका खंडन किया.

वकील मृदुल ने कोर्ट को बताया कि खुद एनटीए के एक सेंटर ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट में लिखा है कि कई परीक्षा केंद्रों पर जनरेटर नहीं थे और वहां पर्याप्त रोशनी भी नहीं थी. 

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