संविदा कर्मियों को फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 50% आरक्षण, वन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

reservation in Forest in recruitment: 2023 में शिवराज सरकार के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने संविदा कर्मियों के लिए 50% आरक्षण का नियम लागू किया था. अब वन विभाग ने इस नियम को व्यवहारिक रूप से लागू करते हुए अपनी भर्ती प्रक्रिया में संविदा कर्मियों को आरक्षण देना शुरू कर दिया है.

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Madhya Pradesh Forest Guard: मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के 1.25 लाख संविदा कर्मियों को सोमवार को बड़ी राहत मिली. वन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके संविदाकर्मियों को आगामी फॉरेस्ट गार्ड (वनरक्षक) भर्ती में 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा.

गौरतलब है कि वर्ष 2023 में शिवराज सरकार के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने संविदा कर्मियों के लिए 50% आरक्षण का नियम लागू किया था. अब वन विभाग ने इस नियम को व्यवहारिक रूप से लागू करते हुए अपनी भर्ती प्रक्रिया में संविदा कर्मियों को आरक्षण देना शुरू कर दिया है.

इस संशोधन से वन विभाग में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. दरअसल, अब उन्हें वनरक्षक भर्ती में सीधे भागीदारी का अधिकार मिल गया है. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इससे लंबे समय से सेवाएं दे रहे संविदा कर्मियों को स्थाई नियुक्ति के का रास्ता साफ हो गया है.

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विभाग के इस फैसले को संविदा कर्मियों के संगठन ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है.दरअसल, इन लोगों को लंबे समय से नियमित नौकरी की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. विभाग के इस कदम के बाद अब संविदा कर्मियों की नियमित नौकरी के रास्ते खुल गए हैं. इससे न सिर्फ इन संविदाकर्मियों की जिंदगी सुरक्षित होगी, बल्कि उन्हें अब वह मानदेय मिलने लगेगी, जिसके लिए वे सालों से संघर्ष कर रहे थे. 

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