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खाद्य पदार्थों में मिलावट करना होटल मालिक को पड़ा भारी, मिली 6 माह की सजा

छिंदवाड़ा में अदालत ने 6 साल पुराने मामले में होटल मालिक को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. यह मामला खाद्य पदार्थों में मिलावट से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने सजा सुनाते हुए दोषी होटल मालिक को 6 महीने की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा (Chhindwara) में एक होटल मालिक को खाद्य पदार्थों के साथ मिलावट (food adulteration) करना महंगा पड़ गया. अदालत ने 6 साल पुराने मामले में होटल मालिक को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. यह मामला खाद्य पदार्थों में मिलावट से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने सजा सुनाते हुए दोषी होटल मालिक को 6 महीने की कैद (imprisonment) और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें कि यह मामला छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील का है, जहां अमरवाड़ा तहसील की अदालत ने 6 साल बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के मामले में आरोपी होटल मालिक को दोषी ठहराया है.

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2017 का है मामला

सहायक लोक अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर ने बताया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी मीना कुमारी ने 31 अगस्त 2017 को अमरवाड़ा स्थित साबरी स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट पर छापेमारी की कार्रवाई की थी. इस दौरान दुकान में खाद्य पदार्थ काफी खराब स्तर के थे. जिन्हे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था. जांच रिपोर्ट में लड्डू की गुणवत्ता काफी खराब पाई गई थी. जिसके बाद होटल संचालक मुजीब शेख पर प्रकरण दर्ज किया गया था. जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और करीब 6 साल बाद कोर्ट ने होटल मालिक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. इसके साथ ही अभियोजन अधिकारी ने बताया कि मामले की सुनवाई शिवमोहर सिंह की कोर्ट में हुई.

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