Jabalpur News: जबलपुर की एक विशेष अदालत (Special Court) ने भाजपा की मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) इकाई के अध्यक्ष वीडी शर्मा (VD Sharma), राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) और प्रदेश के पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह (Bhupendra Singh) को आपराधिक मानहानि (Criminal Defamation) मामले में सात जून तक व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी है. बता दें कि इन बड़े नेताओं के खिलाफ कांग्रेस (Congress) राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा (Vivek Tankha) ने मानहानि के खिलाफ केस दर्ज करवाया था.
उत्तरदाताओं के वकील ने दी जानकारी
मामले से जुड़े उत्तरदाताओं के वकील शिव कुमार श्रीवास्तव ने पीटीआई-भाषा को जानकारी देते हुए बताया कि सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वेश्वरी मिश्रा ने शुक्रवार को छूट दे दी. श्रीवास्तव ने कहा, ‘मानहानि के मामलों में उत्तरदाताओं को व्यक्तिगत रूप से अदालत की सुनवाई में शामिल होना पड़ता है. भाजपा नेताओं ने लोकसभा चुनावों में अपनी भागीदारी का हवाला देते हुए छूट मांगी थी.'
इस लोकसभा सीट के हैं उम्मीदवार
शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा क्रमशः विदिशा और खजुराहो लोकसभा सीटों से भाजपा के उम्मीदवार हैं. मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल से 13 मई के बीच चार चरणों में लोकसभा के लिए मतदान होना है. कांग्रेस नेता तन्खा ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेताओं ने गलत दावा करके उनकी छवि खराब की है. आपराधिक मानहानि के मुकदमे के अलावा, कांग्रेस नेता ने शर्मा, चौहान और सिंह से 10 करोड़ रुपये का हर्जाना दिलाने के लिए भी अर्जी दाखिल की है.
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विवेक तन्खा का ने लगाया यह आरोप
मध्य प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता तन्खा ने अपने बयान में दावा किया कि न तो उन्होंने ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी अदालती कार्यवाही में भाग लिया है और न ही इस मुद्दे पर कोई याचिका दायर की है. आपराधिक मानहानि के मुकदमे के अलावा, कांग्रेस नेता ने शर्मा, चौहान और सिंह से 10 करोड़ रुपये का हर्जाना दिलाने के लिए भी अर्जी दाखिल की है. सुनवाई के लिए जरूरी साक्ष्य पाए जाने पर अदालत ने 19 जनवरी को मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था.
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