Indore News: इंदौर के द्वारिकापुरी थाने (Dwarkapuri Police Station) पर एक पीड़िता ने भाजपा पार्षद के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया है. अपनी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आर्थिक मदद कर पार्षद ने कार्यालय में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता की शिकायत दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच
इस मामले में पुलिस ने बताया कि द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र के भाजपा पार्षद पर पीड़िता ने एक लिखित आवेदन थाने पर दिया था, जिसके बाद पीड़िता के कहे अनुसार दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं ने केस दर्ज किया कर लिया गया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय भाजपा पार्षद शानू उर्फ नितिन शर्मा के खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि शर्मा ने सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद का झांसा देकर 10 मई 2023 से 16 अप्रैल 2024 के बीच कथित तौर पर उसका शारीरिक शोषण किया.
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 376 (दो) (एन) (महिला से बार-बार दुष्कर्म) और धारा 506 (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. चूंकि यह अपराध एक जुलाई 2024 से पहले घटित हुआ है. इसलिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया कि इस मामले की जांच जारी है और जांच में मिलने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कानूनी कदम उठाए जाएंगे.
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कोरोना काल में पार्षद के संपर्क में आई थी पीड़िता
बताया जा रहा है कि कोरोना काल में पीड़िता और पार्षद की पहचान हुई थी. उस समय बैंक के लोन को लेकर पीड़िता की आर्थिक मदद भी की गई थी. उसके बाद आरोप के मुताबिक पार्षद ने स्वयं के कार्यालय पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. बताया जा रहा है पार्षद ने कई जगहों पर पीड़िता की नौकरी भी लगवाई थी. फिलहाल, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
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