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This Article is From Sep 15, 2023

हत्या के मामले में अलीराजपुर कोर्ट का फैसला, 3 आरोपियों को सजा-ए-मौत

वारदात में मृतक दोनों चचेरे भाई की हत्या के आरोप में कोर्ट ने तीन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. एक आरोपी की पहले ही ताड़ के पेड़ से गिरने से मौत हो चुकी है.

हत्या के मामले में अलीराजपुर कोर्ट का फैसला, 3 आरोपियों को सजा-ए-मौत
3 आरोपियों को सजा-ए-मौत
अलीराजपुर:

अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा में चार साल पहले हुई दो लोगों की हत्या के मामले में न्यायालय ने अपना फ़ैसला सुनाया है. वारदात में मृतक दोनों चचेरे भाई की हत्या के आरोप में कोर्ट ने तीन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. एक आरोपी की पहले ही ताड़ के पेड़ से गिरने से मौत हो चुकी है. 

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मामले की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि मृतकों में से एक वेस्ता कथित तौर पर आरोपियों में से एक इडला की बेटी को भगाकर ले गया था. उस झगड़े को निपटारे के लिए पंचायत भी बैठी थी. लेकिन कोई हल नहीं निकला बल्कि और बढ़ गया. 

मिली जानकारी के मुताबिक अलीराजपुर के कट्टीवाडा थाना इलाके के ध्याना रोड गांव कवछा के जंगल में 15 जून 2019 को वेस्ता और राजू का शव बरामद किया गया था. इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

ये है मामला

बता दें कि 2019 में एक परिवार के दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. मृतक आपस में दोनों चचेरे भाई थे. मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा बताया जा रहा है. क़रीब पांच साल बाद दर्ज मामले में न्यायालय ने आरोपियों को दोषी क़रार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

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न्यायालय ने आरोपितों को दोषी पाते हुए 120-बी के अपराध के लिए आजीवन कारावास व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड तथा हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई है.

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