EPFO Pension scheme: यदि आप प्राइवेट और सरकारी संस्थान के कर्मचारी हैं, तो आपको ईपीएफओ की हर एक खबर पर ध्यान रखना चाहिए. क्योंकि ईपीएफओ की कई स्कीम ओल्ड ऐज और बुरे वक्त में आपके परिवार के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती हैं. अब-तक ईपीएफओ के किसी मेंबर की मृत्यु होने के बाद उसकी वाइफ को पेंशन मिलती ही है, इसके अलावा दो बच्चों के लिए भी पेंशन का प्रावधान है. इस पेंशन स्कीम को बाल पेंशन योजन के नाम से जाना जाता है.
जानें बाल पेंशन योजना का दायरा
बाल पेंशन योजना का लाभ सिर्फ 25 वर्ष तक की उम्र वाले युवाओं को ही मिलेगा. मान लीजिए यदि किसी पेंशन भोगी के तीन बेटे हैं, पहले की उम्र 25 वर्ष से ज्यादा हो गई है, तो ये पेंशन दूसरे और तीसरे बेटे को दे दी जाएगी. वहीं दूसरे बच्चे के 25 साल के होने पर तीसरे और चौथे बच्चे को पेंशन का लाभ दिया जाएगा. इस तरह सभी बच्चों को पेंशन मिलेगी. इस ईपीएस 1995 योजना (EPS 95 scheme) के तहत किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनकी पत्नी/पति को न्यूनतम एक हजार रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है. पति या पत्नी के अलावा दो बच्चों के लिए भी पेंशन का प्रावधान है.
इतनी मिलती है बाल पेंशन
बाल पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगी के बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जानकारों कि मानें तो प्रत्येक बाल पेंशन की राशि विधवा पेंशन की राशि का 25% होती है.
आपको बता दें कि यदि मृतक सदस्य की पत्नी/पति को 1000 पेंशन दिया जा रहा है, तो उनके हर बच्चे को ढाई सौ रुपए पेंशन मिलेगी. यदि सदस्य का कोई बच्चा पूर्ण यह स्थाई रूप से अपंग हो तो ऐसी स्थिति में उसे आजीवन पेंशन दिया जाता है.
EPFO/EPS के लिए ये है नॉमिनेशन की प्रक्रिया
सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाएं >> Services >> For Employees वाले ऑप्शन पर क्लिक करें >> फिर Member UAN/Online Service वाले पर क्लिक करें.
अपना UAN और Password सबमिट करें
वहां "Manage" टैब दिखेगा, उसमें से "E-nomination" को सेलेक्ट करें.
अब आपकी स्क्रीन पर "Provide Details" वाली टैब आ जाएगी.
फैमिली डिटेल अपडेट करने के लिए "Yes" पर क्लिक करें.
इसमें दो से ज्यादा नॉमिनी,जिनको पेंशन का पैसा मिलेगा, को एड करने के लिए "Add Family Details" पर क्लिक करें
इस योजना के तहत कितना पैसा किसे मिलेगा ये बताने के लिए "Nomination Details" पर क्लिक करें. फिर "Save EPF Nomination" पर क्लिक करें
OTP जेनरेट करने के लिए E-sign पर क्लिक कर लें.
ओटीपी आएगा उसे भरकर सबमिट कर दें.
यहां आपको खास बात बता दें कि E-nomination रजिस्टर हो जाएगा. जिसके बाद आपको किसी अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी.इसके बारे में अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप ईपीएफओ की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जा सकते हैं या अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- PM से लेकर विदेश मंत्री और CM को चुनाव जिताने वाला विदिशा, भीषण गर्मी में पानी के लिए क्यों तरस रहा है?
ये भी पढ़ें- MP News: मुंबई की घटना के बाद एमपी में अवैध होर्डिंग का मुद्दा गर्माया, इंदौर और सतना का ये है हाल