Raipur POCSO Court: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अभनपुर क्षेत्र में जनवरी 2025 में हुई नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को 10 महीने के भीतर फैसला सुनाया. कोर्ट ने दोषी युवक शिवम साहू (19) को 20 साल कैद की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माने भी लगाया. कोर्ट ने पीड़िता को नियमों के तहत 4 लाख रुपये प्रतिकर देने का भी आदेश दिया.
जानकारी के अनुसार, घटना जनवरी 2025 की है, अभनपुर क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की साइकिल से अपने घर लौट रही थी. रास्ते में उसे गांव में ही रहने वाला शिवम साहू मिला, जो किसी काम के बहाने से नाबालिग को अपने घर ले गया. इस दौरान शिवम ने उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभनपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था.
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दोषी आदतन अपराधी
पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत पेश किए, जिनके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया. पॉक्सो कोर्ट ने मामले में दस महीने के भीतर फैसला सुनाया, जिसकी सराहना की जा रही है. अभनपुर पुलिस के अनुसार, दोषी शिवम साहू आदतन अपराधी है. वह पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है.
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