Mahtari Vandana Yojana Online Apply: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की भाजपा (BJP ) सरकार लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव (LOk Sabha Election 2024) के दौरान किए गए अपने वादों को अमलीजामा पहनाने में जुटी है. इसी कड़ी में सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं से महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 21 वर्ष से ज्यादा के सभी विवाहित, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं से फार्म भरवाए जा रहे हैं. बीते 5 फरवरी से इस योजना के तहत अब तक 59 लाख 82 हजार 844 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.
दरअसल, इस योजना के लिए राज्य शासन की ओर से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं. आवेदन भरने की अंतिम तारीख 20 फरवरी निर्धारित की गई है. योजना अंतर्गत औसतन प्रतिदिन 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो रहे हैं. आवेदन के लिए जिलों में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में महिलाएं आवेदन जमा करने के लिए पहुंच रही हैं.
शिविरों में उमड़ रही है महिलाओं की भीड़
गौरतलब है कि राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने चुनावी वादें को पूरा करते हुए महतारी वंदन योजना लागू की है. इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं को आगामी मार्च महीने से मिलने लगेगा. फिलहाल, योजना से लाभान्वित करने के लिए पात्र महिलाओं से फार्म भरवाए जा रहे हैं. सभी जिलों में पंचायत और आंगनबाड़ी स्तर पर फॉर्म भरवाने के लिए आयोजित किए जा रहे शिविरों में महिलाओं की काफी भीड़ उमड़ रही है. योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश में अब तक ऑनलाइन आवेदन और पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन को मिलाकर कुल 59 लाख 82 हजार से अधिक महिलाओं के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.
ये से पता करें अपने आवेदन की स्थिति
महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि महतारी वंदन योजना के हितग्राही अब अपने आवेदन की स्थिति और उस पर की गई कार्यवाही के बारे में जान सकते हैं. राज्य सरकार द्वारा हितग्राहियों के लिए महतारी वंदन योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र की स्थिति ज्ञात करने की सुविधा प्रदान की गई है. mahtarivandan.cgstate.gov.in लिंक की सहायता से हितग्राही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज कर अपने आवेदन पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष महिलाओं को 12 हजार रुपए दिए जाएंगे.
जानिए- किस जिले से आए कितने आवेदन
जिलावार प्राप्त आवेदन- महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक रायगढ़ जिले में 02 लाख 06 हजार 238, जांजगीर-चांपा में 02 लाख 47 हजार 017, बलरामपुर में 01 लाख 67 हजार 816, बलौदाबाजार में 02 लाख 02 हजार 385, कोण्डागांव 01 लाख 15 हजार 988, कवर्धा 01 लाख 87 हजार 053, सूरजपुर में 01 लाख 74 हजार 953, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 48 हजार 623, गरियाबंद में 01 लाख 38 हजार 322, बेमेतरा में 02 लाख 18 हजार 851, सारंगढ़-बिलाईगढ़ से 01 लाख 61 हजार 594, रायपुर से 06 लाख 72 हजार 576, राजनांदगांव से 01 लाख 98 हजार 193, सक्ती से 01 लाख 32 हजार 971, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई से 80 हजार 529, मुंगेली से 01 लाख 94 हजार 812, बालोद से 01 लाख 02 हजार 758, दंतेवाड़ा से 63 हजार 944, धमतरी से 1 लाख 64 हजार 882, जशपुर से 01 लाख 60 हजार 063, कोरबा से 01 लाख 87 हजार 349, कांकेर से 1 लाख 27 हजार 060, बस्तर से 01 लाख 52 हजार 269, दुर्ग में 02 लाख 75 हजार 119, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से 64 हजार 191, बिलासपुर से 02 लाख 60 हजार 254, सरगुजा से 01 लाख 96 हजार 156, कोरिया से 52 हजार 848, सुकमा से 43 हजार 061, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से 75 हजार 459, महासमुंद से 03 लाख 7 हजार 383, नारायणपुर से 19 हजार 160, बीजापुर से 21 हजार 161 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.
ऐसे करें आवेदन
अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो जल्दी करें. इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in पर जाना होगा. इसके अलावा योजना के लिए बनाए गए मोबाइल एप के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत सचिव, बाल विकास परियोजना कार्यालय और नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारियों के लॉगिन आईडी से भी इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है.
8 मार्च को आएगी पहली किस्त
ये है पात्रता की शर्तें
छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी को ही मिलेगा लाभ
योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित होना जरूरी है
1 जनवरी को विवाहिता की आयु 21 वर्ष से कम नहीं हो
प्रत्येक शादीशुदा, विधवा और तलाकशुदा महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी.
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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
बैंक खाते का विवरण व बैंक पासबुक
जन्म प्रमाण-पत्र से संबंधित कागजात
स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साइज फोटो
स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण-पत्र
राशन कार्ड या मतदाता पहचान-पत्र
खुद का और पति का आधार कार्ड
खुद का और पति का पैन कार्ड
विवाह का प्रमाण पत्र
विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
तलाकशुदा होने की स्थिति में उससे संबंधित प्रमाण पत्र
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