Bastar Loksabha Seat: नामांकन दाखिल से पहले इस बड़े कांग्रेसी नेता पर FIR, पैसे देते हुए...

FIR on Congress Leader Kawasi Lakhma: बस्तर में पहले चरण का मतदान होगा. इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही. इस बीच आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री कवासी लखमा और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य पर FIR दर्ज हुई है. लखमा अभी कोंटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री रह चुके हैं. इनकी वरिष्ठता और बस्तर में अच्छी धाक के चलते उन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है. 

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FIR on Congress Leader Kawasi Lakhma: लोकसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा (Kawasi Lakhma) और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य (Sushil Maurya) के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. पूर्व मंत्री और प्रत्याशी कवासी लखमा ने जगदलपुर के होलिका दहन का कार्यक्रम करने वाली समिति को कैश में चंदा दिया था. पैसे देते हुए उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है. आचार संहिता के दौरान इस तरह कैश चंदे के रूप में देने की कोशिश को लेकर BJP ने पूर्व मंत्री पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया है. लखमा कल 27 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे.

ये है मामला

दरअसल बस्तर में कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद जगदलपुर पहुंचे पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने अपना प्रचार शुरू किया और  मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का भ्रमण करने के साथ ही समिति को कैश में चंदा दिया था. इसके बाद से उनकी तस्वीर सोशल मीडिया में जमकर वायरल होने लगी और प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने भी चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की बात कही थी.  25 मार्च की देर शाम प्रशासन के एक अधिकारी की ओर से इसे प्रलोभन की श्रेणी मानते हुए और आचार संहिता का उल्लंघन करने के चलते  कोतवाली थाना में प्रत्याशी कवासी लखमा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई है.

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इन धाराओं में मामला दर्ज 

भारतीय जनता पार्टी के मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि लोकसभा का प्रत्याशी बनने के साथ ही उन्होंने इस तरह से पैसे बांटकर कर चुनाव लड़ने के तरीके का इजहार कर दिया है। भाजपा इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत भी करने जा रही है। चुनाव आयोग से शिकायत के बाद जगदलपुर कोतवाली में कवासी लखमा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के खिलाफ धारा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 और इंडियन पेनल कोड की धारा 171 बी,  171 ग, और 171 ई, एवं 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. इधर बस्तर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर एफआईआर  दर्ज करने के बाद अब तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. 

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शिकायतकर्ता ने पत्र में ये लिखा 

शिकायतकर्ता  ने अपने पत्र में लिखा है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने आवेदन पर रैली की अनुमति मांगी थी और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न शर्तों के मुताबिक अनुमति दी गई, ताकि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, लेकिन यह तथ्य सामने आया कि  कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर के सामने एक समिति को नगद राशि वितरण कर रहे हैं. स्थानीय मीडिया में प्रकाशित खबर के बाद इस प्रकार प्रत्याशी कवासी लखमा के द्वारा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन और लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अह्वेलना की गई है. जिसके चलते उन पर FIR दर्ज की गई है. इधर पूरे छत्तीसगढ़ में किसी प्रत्याशी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में FIR दर्ज करने का यह पहला मामला सामने आया है. फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर अब तक कांग्रेस के नेताओं की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है. 

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