Balodabazar Violence: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में गत 10 जून 2024 को हुए बहुचर्चित आगजनी और हिंसा मामले में कोर्ट में पेश किए गए आरोपी जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल को जिला न्यायालय ने 30 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. मामले मेंं रायपुर सेंट्रल जेल में बंद अमित बघेल को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर मंगलवार को जिला न्यायालय में पेश किया था.
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हिंसा और आगजनी की घटना में 200 से अधिक की हो चुकी है गिरफ्तारी
गौरतलब है बलौदा बाजार आगजनी और हिंसा की घटनाओं में शामिल 200 से अधिक आरोपियों की पहचान कर पुलिस गिरफ्तारी कर चुकी है. वहीं, अन्य की पहचान की जा रही है. जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल को इसी आगजनी कांड से जुड़े एक अन्य मामले में 16 जनवरी को न्यायालय में पेश किया गया था. पुलिस लगातार अलग-अलग दर्ज मामलों में उनकी भूमिका की जांच कर रही है.
बलौदा बाजार हिंसा में कोतवाली थाना में कुल 13 FIR दर्ज की गई थी
रिपोर्ट के मुताबिक बलौदा बाजार आगजनी और हिंसा की इस घटना को लेकर कोतवाली थाना में कुल 13 एफआईआर दर्ज की गई थी. इनमें से चार मामलों में पुलिस ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय यादव को आरोपी बनाया है. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने 30 मार्च तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
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'ये फांसी पर टांग दे, हम छत्तीसगढ़ की आजादी की लड़ाई लड़ते रहेंगे'
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित बघेल ने कहा कि, घटना के समय उनकी मौजूदगी रजिस्ट्रार कार्यालय में थी, मेरी पत्नी के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री हो रही थी, बच्चों के साथ गया था. घटना को उनका कोई समर्थन नहींं था, सरकार उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है. छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना प्रमुख ने कहा कि घटना के बाद जो भी हो रहा है वह राजनीतिक षडयंत्र है. ये फांसी पर टांग दे, हम छत्तीसगढ़ की आजादी की लड़ाई लड़ते रहेंगे.
आगजनी और हिंसा केस में अमित बघेल समेत 3 पार्टी प्रमुख हुए थे गिरफ्तार
उधर,जोहार छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रवक्ता चंद्रकांत यदु ने कहा कि, 10 जून 2024 को बलौदा बाजार में दुर्भाग्यपूर्म घटना में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अजय यादव को षडयंत्र पूर्वक 20 माह बाद गिरफ्तार किया गया. उन्होंने कहा कि अब मामले में जमानत मिल जाएगा इसलिए हर एक माह बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.