Nirmala Sapre Case : Supreme Court का बड़ा निर्देश, स्पीकर 2 महीने में लें दल-बदल पर फैसला । MP Breaking
मध्य प्रदेश की विधायक निर्मला सप्रे के कथित दल-बदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश आया। कांग्रेस का आरोप है कि निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हुईं, जबकि उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। अब सभी पक्षों को सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष को दल-बदल कानून के तहत मामले पर फैसला करना होगा।
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