20 Years Imprisonment News
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Chhattisgarh POCSO case: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सजा, 1.5 साल में आया फैसला
- Wednesday January 7, 2026
- Written by: दीपेन्द्र शुक्ला, Edited by: धीरज आव्हाड़
छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले से नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है. भाटापारा की अदालत ने मुख्य आरोपी दुष्यंत टंडन और सहयोगी कुलदीप मनहरे को पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा दी. यह फैसला सिर्फ डेढ़ साल में सुनाया गया.
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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सख्त कार्रवाई, अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा, पीड़िता को मिलेगा मुआवजा
- Thursday November 13, 2025
- Written by: इमाम हसन, Edited by: गीतार्जुन
सूरजपुर के प्रतापपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. आरोपी संदीप कुमार भुईयां को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
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Bhopal News: नाबालिग से दोस्ती कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली 20 साल की कैद की सजा
- Thursday November 23, 2023
- Reported by: इज़हार हसन खान, Edited by: Sumant singh Gaharwar
Bhopal News Today: भोपाल न्यायालय के संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि यह मामला चार साल पुराना है, जिसमें आरोपी ने नाबालिग के साथ दोस्ती कर जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
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Chhattisgarh POCSO case: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सजा, 1.5 साल में आया फैसला
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छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले से नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है. भाटापारा की अदालत ने मुख्य आरोपी दुष्यंत टंडन और सहयोगी कुलदीप मनहरे को पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा दी. यह फैसला सिर्फ डेढ़ साल में सुनाया गया.
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सूरजपुर के प्रतापपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. आरोपी संदीप कुमार भुईयां को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
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Bhopal News Today: भोपाल न्यायालय के संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि यह मामला चार साल पुराना है, जिसमें आरोपी ने नाबालिग के साथ दोस्ती कर जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
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