गर्म तवे से जलाया, भौंहें काट दी... सोशल मीडिया पर दोस्ती फिर युवती के साथ रेप! मां समेत 6 के खिलाफ FIR

CRIME: महाराष्ट्र के ठाणे में 27 वर्षीय महिला के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती करने वाले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर बलात्कार किया, ब्लैकमेल किया और शादी के लिए मजबूर किया. आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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CRIME: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक व्यक्ति ने 27 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया, उसे ब्लैकमेल करने के बाद शादी के लिए मजबूर किया और उसे सिगरेट और गर्म तवे से भी जलाया. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. 

यह घटना चार साल पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद शुरू हुई थी और पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर 38 वर्षीय व्यक्ति और उसकी मां सहित उसके परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. विट्ठलवाड़ी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि उल्हासनगर निवासी आरोपी ने 2021 में फेसबुक पर पीड़िता से दोस्ती की थी. बाद में वह उसे शहर के एक लॉज में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता की शिकायत का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि आरोपी ने पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसे मना करने पर उसे ऑनलाइन अपलोड करने की धमकी दी और कई मौकों पर उसके साथ बलात्कार किया. 

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वह और उसकी मां उसे ग्वालियर ले गए...

पुलिस ने बताया कि बाद में पीड़िता को उस व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद वह और उसकी मां उसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर ले गए, जहां उन्होंने उसके बाल और भौंहें काट दीं और उसे एक घर में बंधक बनाकर रखा. अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति ने कथित तौर पर पीड़िता को सिगरेट से जलाया और उसने और उसकी मां ने उसे गर्म तवे से मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. उन्होंने बताया कि आरोपियों ने उसका आधार और पैन कार्ड के साथ-साथ बैंक पासबुक भी छीन ली और ऋण लेने के लिए उसके दस्तावेजों का दुरुपयोग किया. अधिकारी ने बताया कि उन्होंने धमकी भी दी कि अगर उसने अपने पिता से पैसे की मांग पूरी नहीं की, तो वे उसका आपत्तिजनक वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर देंगे.

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पुलिस ने दर्ज किया मामला 

महिला ने रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उस व्यक्ति और उसके पांच परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें 64 (2) (एम) (बार-बार बलात्कार), 74 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 75 (यौन उत्पीड़न), 87 (अपहरण, अपहरण या महिला को शादी के लिए मजबूर करना, आदि), 118 (2) (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना), 351 (2) (आपराधिक धमकी) और 308 (5) (जबरन वसूली) शामिल हैं. पुलिस ने कहा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, मामले की जांच जारी है. 

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