MP के हाई सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ स्पेशल एजुकेटर को झटका, 31 मार्च से नहीं दे पाएंगे सेवाएं, शिक्षा विभाग का आदेश जारी

MP Guest Special Educator: स्पेशल एजुकेटर की सेवाएं 30 अप्रैल 2026 तक लेने का आदेश निकाला गया था, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है. आदेश में यह भी कहा गया है कि 31 मार्च के बाद स्पेशल एजुकेटर पदस्थ हुआ तो संस्था प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी.

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Madhya Pradesh Guest Special Educator: मध्य प्रदेश में स्पेशल एजुकेटर (Special Educator) के पद पर तैनात हजारों अतिथि शिक्षक (Guest Teacher) को बड़ा झटका लगा है. मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग (Madhya Pradesh Education Department) ने हाई सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ स्पेशल एजुकेटर को हटाने का आदेश जारी कर दिया है. अब अतिथि स्पेशल एजुकेटर 31 मार्च तक ही सेवा दे पाएंगे. 

हजारों अतिथि शिक्षक 'स्पेशल एजुकेटर' के पद पर तैनात

यह स्पेशल एजुकेटर अतिथि शिक्षक के तौर पर पदस्थ हैं. दरअसल, प्रदेश में हजारों अतिथि शिक्षक ‘स्पेशल एजुकेटर' है, जो सोशल एजुकेटर स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं.

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31 मार्च तक दे पाएंगे अपनी सेवा

शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि शिक्षा अभियान की आगामी स्वीकृति के संबंध में भारत सरकार से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ. इस स्थिति में अतिथि स्पेशल एजुकेटर की सेवा 31 मार्च तक ही ली जाएगी. स्पेशल एजुकेटर की सेवाएं 30 अप्रैल 2026 तक लेने का आदेश निकाला गया था, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है. आदेश में यह भी कहा गया है कि 31 मार्च के बाद स्पेशल एजुकेटर पदस्थ हुआ तो संस्था प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी.

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