Murder In Madhya Pradesh: जिगर के टुकड़े ने ही थार से कुचलकर की थी पिता की हत्या, इस वजह से बेटा बना हैवान

Satna Murder Case: पुलिस जांच में सामने आया कि 74 वर्षीय गुरु प्रसाद सिंह की दो शादियां हुई थी और दोनों से उनकी संतानें थीं. वे अपनी दूसरी पत्नी कुसुम कली सिंह के साथ रह रहे थे. इसी बात को लेकर पहली पत्नी से हुए पुत्र अनिल सिंह (46 वर्ष) के साथ लंबे समय से संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. आरोपी अपने पिता की दूसरी शादी से नाराज था और नहीं चाहता था कि सौतेली मां और उनके बच्चों को संपत्ति में हिस्सा मिले. यह विवाद समय के साथ गहरी रंजिश में बदल गया, जिसने आखिरकार एक खौफनाक वारदात का रूप ले लिया.

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Son Killed Father: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सतना (Satna)  जिले में एक बुजुर्ग की सड़क दुर्घटना में हुई मौत का मामला अब हत्या में बदल गया है. रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र के बेला कोठार में करीब 25 दिन पहले हुई इस घटना में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि यह हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या थी और आरोपी कोई और नहीं, बल्कि मृतक का अपना बेटा है, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

पुलिस जांच में सामने आया कि 74 वर्षीय गुरु प्रसाद सिंह की दो शादियां हुई थी और दोनों से उनकी संतानें थीं. वे अपनी दूसरी पत्नी कुसुम कली सिंह के साथ रह रहे थे. इसी बात को लेकर पहली पत्नी से हुए पुत्र अनिल सिंह (46 वर्ष) के साथ लंबे समय से संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. आरोपी अपने पिता की दूसरी शादी से नाराज था और नहीं चाहता था कि सौतेली मां और उनके बच्चों को संपत्ति में हिस्सा मिले. यह विवाद समय के साथ गहरी रंजिश में बदल गया, जिसने आखिरकार एक खौफनाक वारदात का रूप ले लिया.

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एक्सीडेंट का रूप देने की थी साजिश

घटना एक मार्च की दोपहर करीब 1:30 बजे की है. पुलिस के अनुसार, आरोपी अनिल सिंह ने थार गाड़ी संख्या MP 17 ZR 7657 से पहले अपने पिता को टक्कर मारी, जिससे वे सड़क पर गिर गए. इसके बाद उसने बेरहमी से वाहन के पहियों से उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी ने इसे सड़क दुर्घटना दिखाने की कोशिश की, ताकि हत्या का शक न हो.

 जांच में खुला राज, हत्या का मामला दर्ज

शुरुआत में पुलिस ने मामले को मर्ग संख्या 28/26 के तहत दर्ज कर जांच शुरू की थी. हालांकि, गहराई से जांच करने पर यह स्पष्ट हुआ कि घटना दुर्घटना नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

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पुलिस ने आरोपी अनिल सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. वहीं, वारदात में इस्तेमाल की गई थार गाड़ी को भी जब्त कर थाने में खड़ा करा दिया गया है. 

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