MP सरकार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लाएगी सख्त कानून, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया ऐलान

MP News: मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कानून लाने वाली है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दो हजार वर्ग फीट के प्लॉट मालिकों को नगर निगम का निर्धारित शुल्क जमा करने पर घर बनाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं पडे़गी.

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फाइल फोटो

Strict Law Against Illegal Colonies: मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Urban Administration Minister Kailash Vijayvargiya) ने बताया कि सरकार अवैध कॉलोनियां (Illegal Colonies) बनने से रोकने के लिए कानून बना रही है. जिसमें अवैध कॉलोनी बसाने वालों के खिलाफ सख्त प्रावधान होंगे. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने यह जानकारी एक प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से दी. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार (MP Government) ने तय किया है कि किसी भी नगर निगम या नगर पालिका के अंतर्गत 2 हजार वर्ग फीट का प्लॉट खरीदने वाला व्यक्ति अगर नगर निगम को एक निर्धारित शुल्क जमा कर देता है तो उसे भवन निर्माण के लिए निगम की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी.

अवैध कॉलोनी से आती है मास्टर प्लान में रुकावट

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अवैध कॉलोनियां मास्टर प्लान में रुकावट लाती हैं. जब हम किसी शहर को व्यवस्थित तरीके से बसाना चाहते हैं तो अवैध कॉलोनियों के चलते अड़चनें आती हैं. इसलिए प्रदेश में अवैध कॉलोनी नहीं बने इसके लिए कड़े प्रावधान करने वाले हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. विजयवर्गीय ने बताया कि जून 2024 तक इंदौर और जबलपुर के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट आ जाएगा. इसके लिए जनता से सुझाव लेने के बाद इसे लागू करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भोपाल और इंदौर नगर निगम को को रिसीविंग जोन घोषित किया गया है.

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कंपाउंडिंग फीस 30 प्रतिशत की गई

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पहले कंपाउंडिंग फीस 10 प्रतिशत की गई, फिर 20 प्रतिशत और अब नगर निगम को 30 प्रतिशत कंपाउंडिंग शुल्क लेने का अधिकार दिया जा रहा है. लेकिन इसमें एक शर्त भी जोड़ी गई है. उन्होंने बताया कि ये कंपाउंड शुल्क उन्हीं बिल्डिंग से लिया जाएगा, जिनके पास वर्ष 2021 से पहले की अनुमति होगी.

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