मंत्री शाह को सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई जमकर फटकार, FIR पर रोक लगाने से किया इनकार, कल होगी सुनवाई

MP News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक मंत्री हैं ऐसे संवेदनशील समय में एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए .

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Minister Vijay shah  controversial statement: : मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं. सीजेआई ने इस विवादित बयान पर जमकर फटकार लगाई है. सीजेआई गवई ने कहा कि आपके मुवक्किल ने किस तरह का बयान दिया है? वह संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं. उन्हें जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए. देश के मौजूदा हालात को देखते हुए उन्हें ज़्यादा ज़िम्मेदार होना चाहिए था, ज़िम्मेदारी का अहसास दिखाना चाहिए था.

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दी थी चुनौती 

दरअसल कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था. इस बयान के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है. इस मामले में सिसायत भी तेज हो गई है. हाईकोर्ट ने मामले में मंत्री के खिलाफ आदेश दिए थे. इसके बाद उनके खिलाफ पुलिस ने बुधवार की रात 9:15 बजे एफआईआर दर्ज की थी. हाईकोर्ट के इस आदेश को मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. 

मंत्री ने दी सफाई 

मंत्री विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मेरे बयान को गलत समझा गया. जबकि हमने इसके लिए माफी मांग ली है. मीडिया ने ओवर हाइप कर दिया है. विजय शाह के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास करने से पहले हमें नहीं सुना. 

कल होगी सुनवाई 

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कहा है कि कल शुक्रवार 16 मई को इस मामले की सुनवाई होगी. 

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