MP Election: पार्टी का झंडा हटाने पर EC पहुंची BJP, मुख्य चुनाव आयुक्त से की शिकायत

चुनाव आयोग से शिकायत के बाद भूपेंद्र यादव ने कहा कि हमने एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे निजी दोपहिया वाहनों और घरों से झंडे न हटाएं. पार्टी का झंडा और चुनाव चिन्ह लगाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है.

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फाइल फोटो

Madhya Pradesh Assembly Election 2023: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO of Madhya Pradesh) से सोमवार को मुलाकात कर अधिकारियों की शिकायत की. उन्होंने आरोप लगाया कि जिला स्तर पर कुछ अधिकारी जानबूझकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के निजी घरों और वाहनों से पार्टी के झंडे और चुनाव चिन्ह हटा रहे हैं. भाजपा ने तर्क दिया कि निजी दोपहिया वाहनों और घरों पर पार्टी का झंडा और चुनाव चिन्ह (Party Flag and symbol) लगाना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है और इसके लिए उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अधिकारियों (Complaint against officials) को निर्देश देने की मांग की.

भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में पहुंचा बीजेपी प्रतिनिधिमंडल 

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव (Bhupendra Yadav) ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और सीईओ अनुपम राजन को एक ज्ञापन सौंपा है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने दावा किया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी भाजपा की मांग पर सहमत हो गए हैं. उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक सर्कुलर जारी किया जाएगा और मामले को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा.

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बीजेपी की मांग पर सहमत हुए CEO : यादव

मुलाकात के बाद भूपेंद्र यादव ने कहा, "हमने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे निजी दोपहिया वाहनों और घरों से झंडे न हटाएं. पार्टी का झंडा और चुनाव चिन्ह लगाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है. कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह हटा दिया है.'' उन्होंने कहा कि भाजपा ने निर्वाचन आयोग के पत्र की एक प्रति भी सौंपी है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को नियम के अनुसार अपने निजी वाहनों और संपत्तियों पर पार्टी का झंडा लगाने की अनुमति दी गई है.

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ज्ञापन में आदर्श आचार संहिता के नियम 13 और उसकी उप धाराओं का भी उल्लेख किया गया है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी मर्जी से अपने निजी वाहनों और घरों पर पार्टी का झंडा और चिन्ह लगाने की अनुमति देता है.

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