बरगी डैम हादसा मामले पर HC में एक और जनहित याचिका दायर, सरकार, MP टूरिज्म बोर्ड को बताया जिम्मेदार

Bargi Dam Cruise Accident: याचिका में राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और MP टूरिज्म बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया गया है. साथ ही सरकार पर जिम्मेदार लोगों को बचाने का आरोप लगाया.

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मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बरगी बांध क्रूज हादसा पर हाईकोर्ट में दूसरी जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. याचिका में राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और MP टूरिज्म बोर्ड को जिम्मेदार बताया है. इसके अलावा हादसे की जांच के लिए एसआईटी गठन करने की मांग की है. बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पा तिवारी ने नई पीआईएल दायर की है.

याचिका में आईजी स्तर के अधिकारियों को जांच में शामिल करने की अपील की गई है. साथ ही याचिका में सरकार पर जिम्मेदार लोगों को बचाने का आरोप लगाया है. कहा गया है कि मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बावजूद क्रूज का संचालन किया गया. खराब मौसम में क्रूज को बांध में भेजना गंभीर लापरवाही बताया.

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हादसे के बाद क्रूज को जल्द डिस्मेंटल किए जाने पर भी सवाल उठे हैं. मामला अगले सप्ताह हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. इससे पहले जिला अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे. भोपाल निवासी कमल कुमार राठी भी मामले में पहले जनहित याचिका दायर कर चुके हैं.

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