कांग्रेस विधायक समेत 35 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, बुजुर्ग का शव रखकर नेशनल हाईवे पर किया था चक्काजाम 

हरदा में नेशनल हाईवे पर शव रखकर चक्काजाम करने के मामले में कांग्रेस विधायक आर के दोगने समेत 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है. बुजुर्ग अजब सिंह की मौत के बाद हुए प्रदर्शन ने तूल पकड़ लिया है. पुलिस ने NHAI रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है.

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Congress MLA RK Dogne FIR: हरदा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर शव रखकर चक्काजाम करने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ चुका है. इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस विधायक समेत करीब 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. जैसे ही यह मामला सामने आया, जिले की सियासत गरमा गई और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला 11 मई का है. ग्राम रेलवा के निवासी बुजुर्ग अजब सिंह की मौत के बाद उनके परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए थे. परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और न्याय की मांग को लेकर इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया. इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया.

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प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हंडिया थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल कंचन सिंह राजपूत पर कार्रवाई की मांग की. उनका कहना था कि पुलिस की वजह से ही बुजुर्ग की मौत हुई है, इसलिए संबंधित पुलिसकर्मी को तत्काल निलंबित किया जाए. साथ ही उन्होंने मृतक के परिवार को न्याय दिलाने की भी मांग उठाई.

पुलिस ने किन धाराओं में दर्ज किया केस?

हंडिया थाना पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है. पुलिस ने कांग्रेस विधायक डॉ. आर के दोगने, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहन साई विश्नोई और अन्य संगठनों के नेताओं समेत करीब 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है. इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

विधायक ने कार्रवाई को बताया गलत

इस कार्रवाई पर कांग्रेस विधायक डॉ. आर के दोगने ने कड़ी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि प्रशासन ने गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की है. उन्होंने कहा कि प्रशासन की बात मानकर धरना समाप्त कर दिया गया था, इसके बावजूद पीड़ित परिवार और समर्थकों पर केस दर्ज करना पूरी तरह अनुचित है. विधायक ने चेतावनी दी है कि इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

नियमों के तहत हुई कार्रवाई- पुलिस 

एडिशनल एसपी अमित कुमार मिश्रा का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की गई है. उन्होंने बताया कि NHAI के स्थानीय अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ही यह मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करना कानून का उल्लंघन है, इसलिए संबंधित लोगों पर कार्रवाई की गई है.

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