Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा की जांच हुई CBI के हवाले, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

CGPSC: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नवगठित सरकार ने भी पीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी और युवाओं की शिकायत के मद्देनजर 3 जनवरी 2024 कैबिनेट बैठक में इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का निर्णय लिया था.

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CBI: छत्तीसगढ़ पीएससी की जांच करेगी सीबीआई

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2021( Chhattisgarh PSC Exam 2021) में हुई अनियमितता मामले में बड़ी खबर सामने आई है. इसकी अब जांच सीबीआई (CBI) करेगी. केन्द्र सरकार (Bharat Sarkar) ने इस मामले में गुरुवार को विधिवत अधिसूचना जारी कर दी. 26 अप्रैल को देश में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, छत्तीसगढ़ में भी तीन लोकसभा सीटों (Lok Sabha Seat) पर मतदान होना है. उससे पहले इस घोषणा से प्रदेश की सियासत गरमा गई है. आपको बता दे विधानसभा चुनाव (Vidhan Sabha Election) में ये मुद्दा काफी लाइमलाइट में रहा था.

बीजेपी (BJP) ने इस मामले को लेकर बघेल सरकार पर जमकर हमला बोला था. बाद में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और साय सरकार (Sai Sarkar) ने केंद्र से इस मामले में सीबीआई जांच का प्रस्ताव भेजा था जिसके बाद दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ये निर्णय आया है.

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इसको लेकर युवाओं में था आक्रोश

पीएससी परीक्षा 2021 में हुई अनियमितता को लेकर राज्य के युवाओं में बेहद आक्रोश था और इसको लेकर युवा सड़कों पर उतर आए थे. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के युवाओं के आक्रोश को देखते हुए इस मामले की जांच कराने और दोषी लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की गारंटी दी थी. पीएम मोदी की राज्य के युवाओं से की गई यह गारंटी के बाद अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है.

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राज्य सरकार ने दिया था सीबीआई जांच का प्रस्ताव 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नवगठित सरकार ने भी पीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी और युवाओं की शिकायत के मद्देनजर 3 जनवरी 2024 कैबिनेट बैठक में इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का निर्णय लिया था. राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद केन्द्र सरकार ने जांच के लिए अधिसूचना जारी कर यह मामला अब सीबीआई को सौंप दिया है. आपको बता दे छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2021 में राज्य के 12 विभागों के लिए 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई थी. चयन सूची जारी होते ही प्रतिभागी युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा था. युवाओं ने चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद और गड़बड़ी को लेकर कई शिकायतें की थीं और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई थी. एन्टीकरप्शन ब्यूरो/आर्थिक अपराध ब्यूरो ने भी इस मामले में अपराध दर्ज किया था.

राज्य में सीबीआई आने पर लगाई थी रोक

गौरतलब है कि राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य में घटित होने वाले गंभीर से गंभीर अपराधों की जांच-पड़ताल सीबीआई से कराने को लेकर किनारा कर लिया गया था. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान घटित कई मामलों में सीबीआई से जांच कराने की मांग को न सिर्फ सिरे से खारिज कर दिया गया था, बल्कि राज्य में सीबीआई को आने को लेकर ही रोक लगा दी गई थी. केन्द्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने से गंभीर प्रकृति के अपराधों की जांच-पड़ताल सीबीआई से कराने का रास्ता खुल गया है. 

केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराध संख्या 28/2024 से संबंधित मामलों की खोज और जांच करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार गृह विभाग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 की अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने के संबंध में अधिसूचना 16 फरवरी 2024 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल 2024 को जारी की गई थी.

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इस तरह दर्ज हुआ था मामला

राज्य सेवा परीक्षा, 2021 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायतें, आईपीसी की धारा 420, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7/7-ए और 12 के तहत पुलिस स्टेशन-अर्जुंदा, जिला-बालोद में दर्ज की गईं थी. (यथा संशोधित 2018) और आईपीसी की धारा 120 बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7/7-ए और 12 के तहत जिला-रायपुर के एसीबी/ईओडब्ल्यू पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 05/2024 दर्ज किया गया है. 
 

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