प्रेमिका की शादी से नाराज प्रेमी ने गिफ्ट में दिया बम, विस्फोट में पति और भाई की मौत; कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

31 मार्च 2023 को कबीरधाम के चमारी गांव में मेहर सिंह मेरावी के घर शादी थी. शादी में कई गिफ्ट मिले जिन्हें एक कमरे में रख दिया गया. 3 अप्रैल की सुबह गिफ्ट में मिला होमथिएटर ऑन करते ही जोरदार धमाका हो गया.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
गिरफ्तार दोषी प्रेमी और विस्फोट के बाद गिरी छत.
NDTV

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की शादी हो जाने के बाद गिफ्ट में बम दे दिया था, जिसमें युवती के पति और पति के भाई की मौत हो गई थी. वहीं, चार लोग घायल हो गए थे. इस मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, कबीरधाम जिले के चमारी गांव निवासी मेहर सिंह मेरावी के घर 31 मार्च 2023 को शादी समारोह था. इस दौरान उन्हें कई गिफ्ट भी मिले थे, जिन्हें उन्होंने एक कमरे में रख दिया. शादी के बाद 3 अप्रैल की सुबह उन्होंने गिफ्ट में मिले होमथिएयटर को चलाने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने बिजली से जोड़ा. जैसे ही ऑन किया, जोरदार धमाका हो गया.

Advertisement

धमाके में दो भाइयों की मौत

विस्फोट इतना तेज था कि कमरे की छत और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं. हादसे में हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हेमेंद्र के भाई राजकुमार मेरावी की इलाज के दौरान मौत हो गई. सौरेभ, सूरज, शिव, दीपक और शेर सिंह को भी चोटें आईं.

पुलिस को मिला बारूद

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से बारूद, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, होमथिएटर का कार्टन, अलमारी का टुकड़ा और अन्य सबूत इकट्ठा किए. जांच में पता चला कि शादी में गिफ्ट के रूप में होमथिएटर सरजू उर्फ संजू मरकाम ने दिया था, जो हेमेंद्र मेरावी की पत्नी लालिता धुर्वे का प्रेमी था.

पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की. पुलिस को आगे पता चला कि आरोपी सरजू ने प्रेम संबंध को लेकर हुए विवाद के बाद हेमेंद्र मेरावी और उसके परिजनों को निकसान पहुंचाने के लिए विस्फोटक होमथिएटर में लगाया था. आरोपी की  निशानदेही पर बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद की गई.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की. अदालत ने उसे दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और ₹9,500 का अर्थदंड भी लगाया.

Advertisement

ये भी पढ़ें- शादी में DJ बजाया तो वर-वधु पर 21-21 हजार जुर्माना! रिंग सेरेमनी, प्री-वेडिंग शूट पर भी रोक, लेकिन ऐसा क्यों?