MP High Court on Emergency Film: हाल ही में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म "इमरजेंसी" (Emergency) की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) की जबलपुर पीठ (Jabalpur Bench) ने सुनवाई की. याचिकाकर्ताओं ने फिल्म के ट्रेलर में सिख समुदाय को क्रूर और नकारात्मक रूप में चित्रित करने का आरोप लगाया था. उनका तर्क था कि इस प्रकार की प्रस्तुति से समाज में सिख समुदाय के प्रति गलत धारणाएं बन सकती हैं और उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है. याचिकाकर्ता के एडवोकेट एस एन रूपराह का दावा है कि इस फिल्म से सिख समुदाय के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है और उनके सामाजिक सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.