मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में लोक सुरक्षा कानून लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस कानून के तहत रैली-जुलूस, धार्मिक कार्यक्रमों में अब सीसीटीवी जरूरी होगा। इतना ही नहीं दो महीने तक सभी वीडियो फुटेज संभालकर रखना होगा.