Jabalpur Crime News: जबलपुर में एक साल के बाद कब्र से निकाला जाएगा शव, चौंका देगी वजह! HC Order | MP

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  • प्रकाशित: अप्रैल 08, 2026

Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगलपीठ ने एक संदिग्ध मौत के मामले में अहम आदेश जारी किया है. कोर्ट ने मृतक के शव को कब्र से निकालकर उसका पोस्टमॉर्टम कराने के निर्देश दिए हैं. न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की अदालत ने आदेश दिया है कि यह कार्रवाई 8 अप्रैल को सुबह 11 बजे एसडीएम अधारताल की मौजूदगी में की जाए. साथ ही, शव को उसी दिन दोपहर 1 बजे तक कब्र से निकालकर जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज भेजा जाए और तत्काल पोस्टमॉर्टम कराया जाए. 

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