सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच सदस्यीय पीठ संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) के प्रावधानों को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ (Dhananjaya Yeshwant Chandrachud) ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 निरस्त करने का आदेश संविधानिक तौर पर वैध अभ्यास है. हम 370 को निरस्त करने में कोई दुर्भावना नहीं पाते है. #supremecourt #article370 #jammukashmirnews