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Share Trading Ban: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के शेयर ट्रेडिंग बैन पर गरमाई सियासत, जानें- किसने क्या कहा?
- Wednesday July 2, 2025
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Share Trading News: छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सहायक सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारी के लिए शेयर ट्रेडिंग के नियम तय कर दिए हैं. सरकार ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 19 में संशोधन करते हुए उप-नियम (5) के खंड (1) में बदलाव कर इंट्राडे ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O), और BTST (Buy Today, Sell Tomorrow) में निवेश को कदाचार की श्रेणी में डाल दिया है.
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Trading Ban: अब छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में नहीं कर पाएंगे ट्रेड, विष्णु सरकार ने जारी किया नया फरमान
- Tuesday July 1, 2025
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Trading Ban: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 19 में सरकार ने संशोधन करते हुए उप-नियम (5) के खंड (1) में इंट्राडे ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी, फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O), और BTST (Buy Today, Sell Tomorrow) में निवेश को कदाचार की श्रेणी में डाल दिया गया है.
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Share Trading News: छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सहायक सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारी के लिए शेयर ट्रेडिंग के नियम तय कर दिए हैं. सरकार ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 19 में संशोधन करते हुए उप-नियम (5) के खंड (1) में बदलाव कर इंट्राडे ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O), और BTST (Buy Today, Sell Tomorrow) में निवेश को कदाचार की श्रेणी में डाल दिया है.
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