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सावधान! किरायेदारों, पेइंग गेस्ट और होटल में रुकने वालों की जानकारी छुपाने पर खैर नहीं; ऐसा है पुलिस ऑर्डर
- Thursday July 10, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
Police Verification: पुलिास के आदेश अनुसार कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर देते है, तो वह ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर किरायेदार अथवा पेइंग गेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने या मध्यप्रदेश पुलिस पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे. पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर यह आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे.
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mpcg.ndtv.in
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सावधान! किरायेदारों, पेइंग गेस्ट और होटल में रुकने वालों की जानकारी छुपाने पर खैर नहीं; ऐसा है पुलिस ऑर्डर
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- Written by: अजय कुमार पटेल
Police Verification: पुलिास के आदेश अनुसार कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर देते है, तो वह ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर किरायेदार अथवा पेइंग गेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने या मध्यप्रदेश पुलिस पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे. पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर यह आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे.
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