Elevator Rule
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MP News : ग्वालियर में बिना अनुमति लिफ्ट-एस्केलेटर लगाना पड़ेगा भारी, दर्ज होगा आपराधिक केस
- Friday December 29, 2023
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: अजय कुमार पटेल
Madhya Pradesh News Update : ग्वालियर नगर निगम के उपायुक्त डॉ अतिबल सिंह यादव ने बताया कि नगर निगम आयुक्त (Municipal Corporation Commissioner) हर्ष सिंह के निर्देशानुसार निगम सीमा के अंतर्गत किसी भी शासकीय अशासकीय संस्थान अथवा भवन में लिफ्ट या एस्केलेटर (Lift, Elevator or Escalator) लगाने के लिए विधिवत अनुमति लेना होगी. ऐसा नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
- mpcg.ndtv.in
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MP News : ग्वालियर में बिना अनुमति लिफ्ट-एस्केलेटर लगाना पड़ेगा भारी, दर्ज होगा आपराधिक केस
- Friday December 29, 2023
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Madhya Pradesh News Update : ग्वालियर नगर निगम के उपायुक्त डॉ अतिबल सिंह यादव ने बताया कि नगर निगम आयुक्त (Municipal Corporation Commissioner) हर्ष सिंह के निर्देशानुसार निगम सीमा के अंतर्गत किसी भी शासकीय अशासकीय संस्थान अथवा भवन में लिफ्ट या एस्केलेटर (Lift, Elevator or Escalator) लगाने के लिए विधिवत अनुमति लेना होगी. ऐसा नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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