ग्वालियर में वोटर लिस्ट अपडेशन की तैयारी, कलेक्टर ने राजनीतिक दलों क़ो समझाई SIR प्रक्रिया

ग्वालियर में voter list update और SIR program 2024 की शुरुआत हो गई है. कलेक्टर रुचिका चौहान ने राजनीतिक दलों को voter registration process और BLO home verification की जानकारी दी.

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Gwalior voter list update: ग्वालियर में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और अपडेट करने की तैयारी शुरू हो गई है. इसी कड़ी में जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने जिले के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया. यह वह प्रक्रिया है जिसके तहत मृत, डुप्लीकेट और अपात्र वोटरों को हटाते हुए नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा.

राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील

कलेक्टर रुचिका चौहान ने राजनैतिक दलों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) तुरंत नियुक्त करें, ताकि पुनरीक्षण कार्य पारदर्शी और सटीक तरीके से पूरा हो सके. बताया गया कि ग्वालियर की छह विधानसभा सीटों में फिलहाल कुल 16 लाख 49 हजार 911 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर वोटरों के आंकड़े शामिल हैं.

SIR की समयसीमा और प्रमुख चरणों का खुलासा

अधिकारियों ने जानकारी दी कि यह SIR प्रक्रिया 28 अक्टूबर से प्रशिक्षण के साथ शुरू होगी और 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर गणना का काम चलेगा. इसके बाद 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी और 7 फरवरी 2026 को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी.

पिछली SIR सूची से नाम न मिलने पर क्या करना होगा?

कलेक्टर ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम पिछले SIR (2002-2004) के रिकॉर्ड से नहीं मिलता, तो ईआरओ नोटिस जारी कर सुनवाई करेगा. इस दौरान जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण-पत्र या आधारकार्ड जैसे अधिकृत दस्तावेज देकर नाम जोड़ा जा सकेगा.

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घर-घर जाकर मतदाताओं तक पहुंचेंगे BLO

SIR के तहत BLO हर घर तक जाएंगे और मतदाताओं को EF Sheet यानी विशिष्ट गणना पत्रक उपलब्ध कराएंगे. इस फॉर्म को भरने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मतदाता को अपना पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो तैयार रखना होगा.

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नए मतदान केंद्रों की भी तैयारी

कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे. इसलिए बहुमंजिला कॉलोनियों और घनी झुग्गी बस्तियों में नए मतदान केंद्र प्रस्तावित किए जाएंगे.

मतदाता सूची से जुड़ी अपील प्रक्रिया भी समझाई

यदि किसी को अपने नाम में त्रुटि या निर्णय से असहमति हो, तो वह पहले जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकता है. यदि वहां समाधान न मिले, तो राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास अपील का विकल्प खुला रहेगा.

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