सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भोपाल नगर निगम का एक्शन: 5778 दुकानों की मियाद खत्म, होगी सीलिंग की कार्रवाई

5 से 9 अगस्त वाले नोटिस की 10 दिन की समय-सीमा खत्म हो रही है. सोमवार को ऐसे लोगों को 24 घंटे का अंतिम नोटिस मिलेगा. इसके बाद भी दुकान बंद नहीं हुई तो प्रतिष्ठान सील कर दिया जाएगा.

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भोपाल नगर निगम रिहायशी इलाकों में दुकानों और शोरूम पर करेगा कार्रवाई.

भोपाल में रिहायशी इलाकों में चल रही दुकानों और कमर्शियल एक्टिविटी पर नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद निगम ने पूरे शहर में सर्वे कर 62 हजार से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टी लिस्ट की हैं. निगम के अनुसार, 5 अगस्त से पहले 1018 नोटिस दिए गए थे. सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद सर्वे का दायरा बढ़ाया गया. 5 से 12 अगस्त तक 1163, 13 अगस्त को 1135 और 14 अगस्त को 1478 नोटिस दिए गए. 16 अगस्त (रविवार) तक कुल 5778 नोटिस जारी हो चुके हैं.

निगम के अनुसार, 5 से 9 अगस्त के बीच जिन लोगों को नोटिस मिले थे, उनकी 10 दिन की अवधि अब खत्म हो रही है. ऐसे लोगों को सोमवार को 24 घंटे का अंतिम नोटिस दिया जाएगा, जिसमें आदेश के उल्लंघन का जिक्र होगा. इसके बाद भी कमर्शियल एक्टिविटी बंद नहीं हुई तो प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा.

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भोपाल में 5778 नोटिस (विधानसभा क्षेत्र के अनुसार)

  • नरेला- 1470
  • गोविंदपुरा- 1250
  • मध्य- 1093
  • हुजूर- 1032
  • दक्षिण- पश्चिम - 652
  • उत्तर- 371
  • कुल चिह्नित प्रॉपर्टी- 62 हजार

वहीं, रहवासियों ने भी जल्द कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. रहवासियों ने बैठक कर आगामी शनिवार को सेवाएं कॉम्प्लेक्स से औरा मॉल तक टॉर्च रैली निकालने का फैसला किया है. जागरूकता के लिए हस्ताक्षर अभियान और अन्य समितियों को जोड़ने का भी निर्णय लिया गया है. कारोबारियों में इस कार्रवाई को लेकर दहशत का माहौल है.

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