दिशा सालियान के केस में मुंबई हाई कोर्ट ने दी आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट

Disha Salian Case : रिपोर्ट के अनुसार मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि दिशा सालियान की साल 2020 में हुई मौत में कोई संदेहजनक एंगल नहीं पाया है.

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Disha Salian Case

Disha Salian Case : एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पूर्व मैनेजर रहीं दिशा सालियान (Disha Salian) की मौत का मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है. हाल ही में इस मामले को लेकर मुंबई हाई कोर्ट (Mumbai High Court) ने सफाई देते हुए कहा है कि दिशा सालियान की मौत किसी भी तरीके की साजिश नहीं है. यह आत्महत्या का मामला है. मुंबई हाई कोर्ट ने शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) को इस मामले में क्लीन चिट दे दी है. मुंबई हाई कोर्ट ने और क्या कहा है, आपको बताते हैं.

मुंबई हाई कोर्ट ने क्या कहा ?

रिपोर्ट के अनुसार मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि दिशा सालियान की साल 2020 में हुई मौत में कोई संदेहजनक एंगल नहीं पाया है. सीनियर इंस्पेक्टर शैलेंद्र नागरकर ने कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए बोला है कि यह मामला आत्महत्या का है. इसमें लगाए गए आरोप पूरे तरीके से आधारहीन है. रिपोर्ट को साइंटेस्ट जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सही ठहराया है. दिशा के पिता ने इस मामले को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने दावा किया था कि उनकी बेटी के साथ रेप और हत्या की गई है. जिसे राजनैतिक दबाव के चलते आत्महत्या का रूप दिया गया है. याचिका में आदित्य पर आरोप लगे थे और उन पर FIR दर्ज करने की मांग भी गई थी.

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इस दिन हुई थी मौत

दिशा सालियान की मौत 9 जून को उनके घर मलाड स्थित ऊंची इमारत से गिरने से हुई थी. दिशा, सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही हैं. जहां उनकी मौत के कुछ समय बाद ही सुशांत सिंह राजपुर की मौत हो गई. जहां उनकी मौत को भी संदेह में बताया जा रहा था.

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