बांद्रा ताती उर्फ हुंगा पर लगे कई आरोप, NIA ने IED विस्फोट मामले में पेश की चार्जशीट

Naxal News: एनआईए ने बांद्रा ताती उर्फ हुंगा के खिलाफ आईईडी विस्फोट मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी. बांद्रा ताती पर माओवादी गतिविधियों और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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IED BLAST CASE: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा 2023 में किए गए परिष्कृत विस्फोटक उपकरण (आईईडी) विस्फोट से संबंधित मामले में एक प्रमुख आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है.

इस विस्फोट में जिला रिजर्व गार्ड के 10 जवानों सहित 11 लोगों की मौत हो गई थी.

एनआईए ने बुधवार को एक बयान में कहा कि बांद्रा ताती उर्फ हुंगा के खिलाफ यह आरोपपत्र सोमवार को जगदलपुर में एनआईए की एक विशेष अदालत में दाखिल किया गया.

इन धाराओं के तहत लगे आरोप

एनआईए के अनुसार, बांद्रा ताती उर्फ हुंगा पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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