Liquor & Beer Price: छत्तीसगढ़ में महंगी होगी शराब और बीयर! नई दरों में जानिए क्या

Chhattisgarh Liquor Policy: छत्तीसगढ़ में शराब और बीयर की कीमतें बढ़ने वाली हैं. नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी, जिससे प्रीमियम ब्रांड की शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक पेय की कीमतें बढ़ जाएंगी. सरकार ने नई आबकारी नीति में ड्यूटी दरें बढ़ा दी हैं.

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Liquor Prices in CG: छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों की अब जेब और ढीली होने वाली है. नए वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी नीति (Chhattisgarh Excise Policy) में बड़े बदलाव का ऐलान किया गया है. राज्य में अब महंगी प्रीमियम ब्रांड की शराब के दाम बढ़ जाएंगे. इसके अलावा बीयर (Beer) और रेडी-टू-ड्रिंक पेय की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं. सरकार के नए राजपत्र के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से नई दरें (New Rates of Sharab and Beer) लागू हो जाएंगी.

नई ड्यूटी दरों के अनुसार, देशी और विदेशी शराब पर ड्यूटी टैक्स बढ़ाया है. विदेशी शराब की कीमत के हिसाब से अलग-अलग ड्यूटी तय हुई है. इसके अलावा शराब की बोतलों की पैकिंग में भी बदलाव किया गया है. कांच की जगह अब शराब प्लास्टिक की बोतलों में मिला करेगी.

इस फैसले का सबसे ज्यादा असर प्रीमियम यानी महंगी शराब ब्रांड्स (Liquor Premium Brands) पर पड़ेगा. सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दरें तय की हैं. देसी शराब की लैंडिंग प्राइस पर 50 प्रतिशत काउंटरवेलिंग ड्यूटी लागू की गई है. विदेशी शराब स्पिरिट, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक कैटेगरी पर भी 50 प्रतिशत तक ड्यूटी होगी.

प्वाइंट्स में समझें

  • 3500 तक की विदेशी शराब पर ₹475 प्रति प्रूफ लीटर.
  • 3501 से ऊपर की शराब पर ₹805 प्रति प्रूफ लीटर.
  • बीयर और लो-अल्कोहल ड्रिंक पर भी नई ड्यूटी दरें तय.
  • 100 तक की बीयर पर ₹120 प्रति बल्क लीटर.
  • 121 और उससे अधिक पर ₹175 प्रति बल्क लीटर.
  • इसके अलावा 10% तक अल्कोहल वाले रेडी-टू-ड्रिंक पेय पर भी ₹475 प्रति प्रूफ लीटर ड्यूटी लगेगी.

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