भिलाई में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के मामले में बड़ा फैसला: कोर्ट ने दो थाना प्रभारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के दिए आदेश

Bhilai Professor Attack Case: भिलाई में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. यह फैसला प्रोबीर शर्मा की पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा की शिकायत पर सुनाया गया है, जिन्हें पुलिस ने बिना कारण गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ की थी.

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Bhilai Professor Attack Case: छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के मामले में एक बड़ा फैसला आया है. इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 1 आरोपी अभी भी फरार है. 
इस मामले के मुख्य आरोपी प्रोबीर शर्मा को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया था, और उनकी पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा से 15 घंटे पूछताछ की गई थी. डॉ. पूर्णिमा शर्मा को बिना कारण भिलाई लाकर 15 घंटे गिरफ्तार करने की शिकायत मिलने के बाद कोर्ट ने एक कड़ा फैसला सुनाया है. 

दो थाना प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश

कोर्ट ने भिलाई-3 के थाना प्रभारी महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा, कोर्ट ने आईजी दुर्ग रेंज को एफआईआर दर्ज करने और कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं. 

होगी विभागीय जांच 

दोनों थाना प्रभारियों के खिलाफ अलग से विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं. यह फैसला डॉ. पूर्णिमा शर्मा की ओर से दायर एक याचिका पर सुनाया गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उन्हें बिना कारण गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ की थी. इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं, और कोर्ट का यह फैसला पुलिस की कार्रवाई की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. 


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